सोमनाथ मंदिर के आसपास बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार मांगा जवाब
अहमदाबाद | सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश की अवमानना की गई है तो अधिकारियों को जेल जाना पड़ेगा| साथ ही अगर बुलडोजर की कार्यवाही गलत पाई गई तो सरकार को उसे दोबारा बनवाना होगा| बता दें कि गिर सोमनाथ स्थित सोमनाथ मंदिर के आसपास के अतिक्रमणों पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही की थी| प्रशासन की इस कार्यवाही के खिलाफ पटणी मुस्लिम जमात ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी| जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 सिंबर के आदेश की अवमानना करने का उल्लेख किया गया था| साथ ही गिर सोमनाथ के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने की मांग की गई थी| इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई होगी तो हम उसे पुनर्स्थापित करने का आदेश देंगे| साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भी भेजेंगे| हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की यथास्थिति बनाए रखने की मांग खारिज कर दी| सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह सरकार की जमीन है और इस पर कार्यवाही का काम 2023 से चल रहा है| सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है| सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी|