समरावता आगजनी: पीड़ितों को मिलेगा 30 लाख का मुआवजा
राजस्थान सरकार ने देवली-उनियारा के समरावता में हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने का फैसला किया है। एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद भड़की हिंसा में हुए नुकसान के लिए सरकार 30.95 लाख रुपए का मुआवजा देगी।
गृह विभाग ने इस घटना को सांप्रदायिक दंगों और सामाजिक उपद्रवों की श्रेणी में रखा है। हिंसा में घायलों को 1-1 लाख रुपए, जले-टूटे चौपहिया वाहनों के लिए 1-1 लाख रुपए, दोपहिया वाहनों के लिए 30-30 हजार रुपए, मकानों के लिए 50-50 हजार रुपए और घरेलू सामान के नुकसान के लिए 25 हजार रुपए तक का मुआवजा मंजूर किया है।
अब जानिए, किस-किस को मिलेगा मुआवजा...
3 वाहन मालिकों के नाम-पते अज्ञात:वाहनों के नुकसान को लेकर सरकार ने 10 चौपहिया वाहनों के लिए 1-1 लाख रुपए और 39 दोपहिया वाहनों के लिए 30-30 हजार रुपए. का मुआवजा तय किया है। इन 10 चौपहिया वाहनों में से 3 स्थानीय और 7 बाहरी लोगों के हैं। वहीं 39 दोपहिया वाहनों में से 10 समरावता के स्थानीय निवासियों के, 26 बाहर के लोगों के हैं और 3 वाहन मालिकों के नाम-पते अज्ञात हैं।
7 घायलों को एक-एक लाख:हिंसा में घायल हुए सात व्यक्तियों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घायलों में संजय मीणा, राजंती, बलराम, फूलचंद, कजोड़, दिलबाग और मीठालाल शामिल हैं।
सैमसंग का एलईडी टीवी टूटने का मुआवजा: जमना लाल मीणा के सैमसंग एलईडी टीवी के लिए 25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रामकरण मीणा की बकरी के जलकर मरने पर 25 हजार रुपए और उनके आठ बीघा जमीन में जली 10 ट्रॉली चारे के लिए भी 25 हजार रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया है।
मकान क्षति का मुआवजा :मकानों को हुए नुकसान के लिए जगदीश मीणा, फूलचंद मीणा और जलाल मीणा को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा मंजूर किया गया है। स्थानीय दोपहिया वाहन मालिकों में जीतराम मीणा, चरतलाल मीणा, विमल कुमार मीणा, राजेश मीणा, मुखराज मीना, जगदीश मीणा, रामबिशन मीणा, बीरबल मीणा, गोरु मीणा और बृजराज मीणा शामिल हैं।
कोई अभियुक्त है तो जांच के बाद ही नियमानुसार मुआवजा: गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीमाकृत वाहनों के मामले में बीमा कंपनी से मिलने वाली राशि को मुआवजे की राशि से समायोजित किया जाएगा। साथ ही विभाग ने यह भी कहा है कि इस घटना में पुलिस में दर्ज मामलों में यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त पाया जाता है, तो उसके मामले में जांच के बाद ही नियमानुसार सहायता दी जाएगी। गृह विभाग ने मुआवजा मंजूर कर टोंक कलेक्टर को पत्र भेज दिया है।

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