राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने पर विचार
Rajasthan High Court Order : राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, विधि व उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष कर दी जाए?
याचिका पर सोमवार को दिया यह आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह व न्यायाधीश आनंद शर्मा की खंडपीठ ने भरतपुर के एम एस जे कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार अग्रवाल, करौली कॉलेज के प्राचार्य डॉ. विश्राम लाल बैरवा और प्रोफेसर नाथू सिंह राजपूत व भोलाराम शर्मा की याचिका पर सोमवार को यह आदेश दिया।
प्रार्थीपक्ष की ओर से से पेश किया तर्क
प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता सुप्रिय व अक्षय दत्त शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व केन्द्र सरकार कॉलेज शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने के लिए प्रावधान कर चकी है। प्रदेश में मेडिकल शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाई जा चुकी है।

सपनों को मिले पहिए : भीमा मारकंडे की 'बैसाखी' से 'आत्मनिर्भरता' तक की प्रेरक यात्रा
Mohan Yadav सरकार के बड़े फैसले, व्यापारियों के लिए राहत की खबर
गर्भावस्था में खानपान का रखें खास ध्यान, सेहत रहेगी बेहतर
ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका, युवती से लाखों की ठगी
कलिगनर को लेकर पोस्ट पर विवाद, सोशल मीडिया पर तीखी बहस
राजकुमार चौबे बोले- यह सत्ता परिवर्तन नहीं, चेतना का उभार है
Subrahmanyam Jaishankar का फोकस: आर्थिक रिश्तों को नई रफ्तार
Bharatiya Janata Party की सरकार गठन तैयारी तेज, Amit Shah बंगाल के पर्यवेक्षक
RCB से जुड़ी यादों में डूबे Virat Kohli, बोले- ये परिवार जैसा साथ था