जुबिन नौटियाल की याचिका पर कोर्ट का अहम सवाल
नई दिल्ली| हाई कोर्ट ने गायक जुबिन नौटियाल की व्यक्तित्व अधिकार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम सवाल उठाया। अदालत ने पूछा कि आखिर बॉलीवुड हस्तियां अपने गृह राज्य की अदालतों के बजाय सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में ही मामले क्यों दाखिल करती हैं। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता उत्तराखंड में रहते हैं, तो वहां की अदालत में याचिका दाखिल करने में क्या परेशानी थी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार के मंत्रालय दिल्ली में हैं, हर मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। जुबिन नौटियाल ने अदालत में कहा है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनकी आवाज, नाम, फोटो व अन्य व्यक्तित्व से जुड़े तत्वों का बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उनके व्यक्तित्व अधिकार, ट्रेडमार्क व कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है। याचिका में रोमानिया और यूएई से जुड़े कुछ विदेशी संस्थानों को भी पक्षकार बनाया गया है।

ईरान-अमेरिका टकराव: गुजरात के मुंद्रा पोर्ट आ रहे जहाज को IRGC ने समुद्र के बीच रोका
बेटे की हैवानियत—पिता को पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का तीखा बयान—Lenskart विवाद पर बोले, “लाहौर में कंपनी खोल लो”
आपत्तिजनक आचरण पर कड़ा रुख, जवाब नहीं तो सीधी कार्रवाई
Amit Shah का हमला—‘बंगाल में खाता भी नहीं खोल पाएगी कांग्रेस’, Rahul Gandhi पर साधा निशाना
बिलासपुर से दिल्ली का सफर होगा आसान: 3 मई से शुरू हो रही है सीधी हवाई सेवा
होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव चरम पर, ईरानी सेना की जहाजों पर फायरिंग
Mallikarjun Kharge के बयान पर बवाल, BJP प्रतिनिधिमंडल ने EC से की मुलाकात
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बना रनवे, वायुसेना ने दिखाया दमखम