आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द
बिलासपुर। आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में फंसे आईपीएस जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुधवार को उनके खिलाफ दर्ज तीनों एफआईआर रद्द कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने ये आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सुनवाई में चंडीगढ़ के सीनियर काउंसिल रमेश गर्ग वर्चुअल शामिल हुए।
राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया
आईपीएस जीपी सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को चुनौती दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट में एडवोकेट हिमांशु पांडेय के जरिए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि, तत्कालीन सरकार ने उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया है। किसी में कोई साक्ष्य नहीं हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने माना कि उन्हें परेशान करने के लिए बिना सबूतों के एफआईआर दर्ज की गई थी। इनमें एक भी केस चलने लायक नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तीनों स्नढ्ढक्र को रद्द करने का आदेश दिया है।

अंबिकापुर में अवैध बीज भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, कोल्ड स्टोरेज से बीज जब्त
छत्तीसगढ़ में ‘महतारी सदन’ निर्माण अब ग्राम पंचायतों के जिम्मे
सूरजपुर में ओवरलोडिंग पर सख्ती, ‘बड़ा दोस्त’ वाहन पर 20 हजार जुर्माना
चिल्हाटी सड़क हादसा: दर्री तालाब में ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौत
लखनऊ विकास प्राधिकरण में मोबाइल हैकिंग, IAS अधिकारियों से पैसों की मांग
रेलवे ने खोल दी स्पेशल ट्रेनों की 'पोटली', जानें आपके रूट पर कब और कहाँ से चलेगी गाड़ी
Good News: कुछ शहरों में गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम! देखें आपके शहर में आज क्या है 1 लीटर तेल की कीमत
सोना-चांदी 'धड़ाम'! निवेशकों और खरीदारों के लिए खुशखबरी, जानें किस शहर में मिल रहा है सबसे सस्ता सोना