बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ आरोपपत्र दायर
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मसले पर आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि वह 15 जुलाई को फैसला सुनाएगा। एसपीपी ने कहा कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। आबकारी नीति में साउथ ग्रुप का प्रभाव था। समूह के सभी प्रमुख व्यक्ति कविता के आदेश के तहत काम करते थे। उन्होंने टीडीपी सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बयान भी पढ़े, जिन्होंने 16 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की थी। उनके बेटे राघव मगुंटा ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने यह भी कहा कि बयानों की एक सूची है, जिस पर वह भरोसा कर रहे हैं, जिसमें शरथ रेड्डी, गोपी कुमारन और राघव मगुंटा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है।

भारत में हमेशा से "कौशल" की परम्परा रही है : तकनीकी शिक्षा मंत्री परमार
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में योजना क्रियान्वयन करें और शत प्रतिशत उपलब्धि करें सुनिश्चित बनाएं : मुख्य सचिव जैन
आरक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अब हाईकोर्ट करेगा पूरी सुनवाई
जायका टीम की ट्रांसको अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक
विधानसभा में सिंघार–विजयवर्गीय आमने-सामने, मुद्दे पर गरमाया सदन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026 नई दिल्ली में होंगे शामिल
पीएम मोदी ने पेश किया 'MANAV' विजन, जानिए क्या है यह
बच्चा चोरी अफवाहों पर इंदौर पुलिस का एक्शन, 3 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के खिलाफ मामला दर्ज
क्लाइमेट चेंज से निपटने में लीडर बन रहा है मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
भोपाल में आवारा कुत्तों की सूचना देने पर विवाद, दो महिलाएं गंभीर घायल