अग्निपथ योजना के खिलाफ 20 जुलाई को सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। बीते 14 जून को घोषित अग्निपथ योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं के लिए रक्षा बलों में केवल चार साल के लिए भर्ती होने का प्रावधान है, जिनमें से 25 प्रतिशत को अतिरिक्त 15 साल के लिए बनाए रखने का प्रावधान है। इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए थे।सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। हाई कोर्ट मंगलवार को एक लंबित याचिका में दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भारतीय नौसेना के रोजगार विज्ञापन को चुनौती दी गई है। विज्ञापन में पहले से निर्धारित पात्रता मानदंड के विपरीत, कक्षा 12वीं की परीक्षा में कट-ऑफ अंक बढ़ाकर आवेदकों का चयन करने का अधिकार नौसेना के पास सुरक्षित होने की बात कही गई है।