राजस्थान सरकार ने RTE नियमों में किया संशोधन, एलकेजी-यूकेजी से अनुदान खत्म
RTE Update : राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरटीई (राइट टू एजुकेशन) के तहत निशुल्क प्रवेश की नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि वे सभी निजी स्कूलों को सूचित करें कि अब पीपी 3 (पूर्व प्राथमिक कक्षा) और कक्षा एक में ही आरटीई के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश की सुविधा मिलेगी।
सत्र 2025-26 से लागू होगा यह निर्णय
यह निर्णय सत्र 2025-26 से लागू होगा। इससे पहले, एलकेजी और यूकेजी जैसी कक्षाओं में भी सरकारी अनुदान के माध्यम से फीस का भुगतान किया जाता था। अब इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए कोई भी सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। निदेशक के अनुसार इस कदम का मकसद शिक्षा के अधिकार को मुख्य प्राथमिक और पहली कक्षा तक सीमित करना है।
आदेश मांगने पर निजी स्कूल पर कार्रवाई के आदेश
अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि कोई निजी स्कूल आरटीई के तहत नि:शुल्क प्रवेश देने से इनकार करता है या फीस मांगता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
शिक्षा विभाग का अपना तर्क
इस बदलाव के बाद निजी स्कूल केवल पीपी-3 और कक्षा-एक में ही सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। इससे पूर्व प्राथमिक स्तर पर सरकारी अनुदान का लाभ सीमित हो जाएगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे शिक्षा के अधिकार का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और संसाधनों का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वयं के पक्के मकान का सपना हुआ साकार
केदारनाथ धाम में अब नहीं चलेगा मोबाइल, फोटो-वीडियो बनाना मना
मनरेगा की ‘डबरी’ और ‘बिहान’ के सहयोग से सविता बनीं आत्मनिर्भर
“बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत तय”—दिलीप घोष का बड़ा दावा
लेमरू में दौड़ी जिंदगी की नई रफ्तार, संजीवनी 108 सेवा से ग्रामीणों को मिल रहा त्वरित उपचार
छत के नेट से टीम इंडिया की कैप तक का सफर
केदारनाथ मंदिर के कपाट कल सुबह 8 बजे खुलेंगे, दुल्हन सा सजा धाम
सुपर सकर मशीन द्वारा लगातार चौथे दिन तानसेन नगर में सीवर सफाई कार्य जारी
रायपुर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में सूरजपुर बना प्रदेश में प्रथम स्थान पर