हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका की निरस्त
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अपनी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में साफ किया कि मतांतरण किए बिना मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के बीच विवाह मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार अवैध है। कोर्ट ने इसी के साथ विशेष विवाह अधिनियम-954 के तहत अंतरधार्मिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका निरस्त कर दी।न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने कहा कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के बीच विवाह को मुस्लिम पर्सनल ला के अंतर्गत अनियमित माना जाएगा, भले ही उन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह किया हो। दरअसल, मुस्लिम पर्सनल ला के अनुसार, किसी मुस्लिम लड़के का किसी ऐसी लड़की से विवाह वैध विवाह नहीं है जो मूर्तिपूजक या अग्निपूजक हो।
मप्र के अनूपपुर जिले के एक दंपती सारिका सेन और सफीक खान ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि दोनों ने शादी कर ली है। अब वे अपने विवाह को पंजीकृत कराना चाहते हैं। दोनों के विवाह का महिला के परिवार ने विरोध किया है। उनके समाज ने भी उनका बहिष्कार करने की बात कही है। चूंकि परिवार वाले विवाह के विरुद्ध हैं, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए ताकि वे रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर विवाह पंजीयन करा सकें।

एनसीपी विलय की चर्चाओं पर बोलीं सुप्रिया सुले- अधूरे सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी
अंबेडकर विवाद पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, आपराधिक अवमानना दायर करने एजी ऑफिस की अनुमति आवश्यक
बाथरुम में फिसले या सैनिकों ने पीटा?
होली पर घर जाना हुआ आसान! जयनगर-गोरखपुर के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, फ्लाइट के महंगे टिकटों से मिली बड़ी राहत
धनबाद में SSC MTS परीक्षा में नकल कांड, सेंटर मैनेजर सहित 3 गिरफ्तार
लखनऊ, अयोध्या और काशी की 19 कचहरी में बम धमकी, सुरक्षा कारणों से परिसर खाली कराया गया
मैक्सीजोन स्कैम का 'मास्टरमाइंड' दंपती बेनकाब: 21 बैंक खातों में खपाए 521 करोड़, ED की चार्जशीट से मंचा हड़कंप
मौसम का दोहरा खेल: पहले कड़ाके की ठंड की वापसी, फिर सीधे 28°C पहुंचेगा तापमान; जानें आपके शहर का हाल
“हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता के बीच जाना......किसानों को लेकर भ्रम पैदा कर रहा विपक्ष
बीजेपी के तीन मंत्रियों को दे देना चाहिए इस्तीफा, शहडोल में जीतू पटवारी के तीखे बोल