समन पर केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं
नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा। दरअसल, केजरीवाल ने ईडी के समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई। शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। जांच एजेंसी केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन सीएम ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि आप ईडी के सामने पेश होंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि आप समन पर पेश क्यों नहीं हुए। इस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए। सभी पर हमने जवाब दाखिल किया। हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा कि पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ईडी को समन जारी करने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं। उन्होंने एजेंसी से पूछा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा। अदालत ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है। वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वे कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं। हमने कई मामले देखे हैं।

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