झारखंड में पीएम आवास योजना 2.0 का आगाज: बेघर लोगों को मिलेगा अपना आशियाना, जानें आवेदन प्रक्रिया

झारखंड में अब बेघर लोगों का अपना घर का सपना साकार हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की शुरुआत कर दी है, जिसका लक्ष्य 2026 तक "सभी के लिए आवास" सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत पात्र लोग ऑनलाइन या अपने नगर निकाय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
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आवेदक शहरी क्षेत्र में रहने वाला बेघर व्यक्ति या परिवार होना चाहिए।
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ऐसे परिवार जो कच्चे या अर्द्ध-पक्के मकानों में रह रहे हैं और जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है।
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आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए ₹3 लाख तक और निम्न आय समूह (LIG) के लिए ₹3 लाख से ₹6 लाख तक होनी चाहिए।
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महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग आदि को प्राथमिकता दी जाती है।
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आवेदन करने वाले या परिवार के किसी सदस्य के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
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जिस जमीन पर मकान बनना है, वह संबंधित नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में आती हो।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होगी:
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आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य)
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परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
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राशन कार्ड
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बैंक पासबुक (आधार से लिंक सक्रिय बैंक खाता)
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आय प्रमाण पत्र (अंचलाधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)
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पासपोर्ट साइज फोटो
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भूमि दस्तावेज (यदि स्वयं की जमीन है)
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स्वयं घोषणा पत्र और शपथ पत्र
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जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (यदि SC, ST या OBC श्रेणी से हैं)
ऐसे करें अप्लाई
पीएम आवास योजना (शहरी) 2.0 के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाना होगा।
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होमपेज पर "Citizen Assessment" विकल्प पर क्लिक करें।
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इसके बाद "Apply Online" पर क्लिक करें।
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अपना आधार नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
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एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पता, आय, परिवार का विवरण आदि) सही-सही भरनी होगी।
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सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (सुनिश्चित करें कि आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी फाइलें PDF प्रारूप में 200kb से अधिक न हों)।
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फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
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आप अपने निकटतम नगर निकाय कार्यालय (जैसे रांची नगर निगम या मानगो नगर निगम) में स्थित पीएमएवाई सहायता केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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कुछ मामलों में ग्राम पंचायत या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
सरकार लगातार इस योजना को लेकर जागरूकता अभियान भी चला रही है, जिसमें नुक्कड़ नाटक और पंपलेट वितरण शामिल हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
हजाारों शहरी बेघरों को मिले पक्के आवास
बता दें कि झारखंड में इन 10 सालों में राज्य के नगर निकायों के हजाारों शहरी बेघरों को पक्के आवास मिले हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के चोथे घटक “लाभार्थी आधारिक व्यक्तिगत आवास निर्माण” के क्रियान्वयन में झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक है.