निजी स्कूल बस फीस अलग से नहीं लेंगे
भोपाल । मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों में बस किराया और ट्यूशन फीस को लेकर बड़ा अपडेट है। अब निजी स्कूल अलग से बस फीस नहीं ले पाएंगे और इसे भी वार्षिक का ही भाग माना जाएगा। मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुहर लगा दी है। नए नियम के तहक बिना अनुमति अब 10त्न से अधिक फीस नहीं बढ़ेगी। 25000 से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी। इसी फीस में बस का शुल्क भी शामिल होगा। नई कानून पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है। मध्यप्रदेश के 18000 स्कूल इसके दायरे में आएंगे। इस नए नियम से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न सिर्फ अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि शिक्षा में समानता और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगा। सरकार के इस प्रयास से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है, जो छात्रों और अभिभावकों के हित में साबित हो सकते हैं। यह विधेयक निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

चुनाव आयोग का सख्त निर्देश: मतदान से एक दिन पहले बिना अनुमति नहीं छपेंगे राजनीतिक विज्ञापन
पंजाब से हारते ही CSK का शर्मनाक रिकॉर्ड
रायपुर IIM के मंच से जयशंकर का दमदार संदेश, छात्रों को दिखाई नई दिशा
मालदा घेराव विवाद: माकपा का बचाव—“जब अन्याय कानून बन जाए, विरोध जरूरी”
AIADMK पर आरोपों पर पलानीस्वामी का पलटवार: स्टालिन को गिनाईं अपनी योजनाएं
होर्मुज संकट के बीच नई रणनीति: खाड़ी देश तेल-गैस सप्लाई के लिए बना रहे वैकल्पिक प्लान
विराट कोहली ने विदेशी खिलाड़ी विवाद पर तोड़ी चुप्पी
केरल चुनाव में नई पहल: युवा वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त Uber और खास सुविधाएं
अन्नामलाई का बड़ा बयान: “टिकट नहीं कटा, चुनाव न लड़ने का फैसला मेरा था”
बस्तर को बड़ी सौगात, रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना को पूरा फंड