मुजफ्फरपुर: पॉक्सो कोर्ट प्रथम के यहां एक मुकदमा का विचारण चल रहा है, जहां केस का आरोपित चिंटू कुमार ऊर्फ झामू चौधरी नियमित रूप से कोर्ट में उपस्थित हो रहा है।

इसी बीच अहियापुर थाने की पुलिस ने पांच जून को बैंड-बाजा के साथ आरोपित के घर पर पहुंची और इश्तेहार चस्पा कर दिया।

आरोपित की मां ने जब जमानत के पेपर दिखाए तो पुलिस ने बताया कि घर को कुर्की करना है। पुलिस ने जमानत के कागज को फर्जी करार कर दिया।

वकील ने कोर्ट को दी मामले की जानकारी
मामले की जानकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को दी। इस पर पॉक्सो की विशेष अदालत ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताते अहियापुर थाने से रिपोर्ट मांगी है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया जनवरी में आरोपित के विरुद्ध इश्तेहार निकला गया था, लेकिन 25 फरवरी को ही आरोपित ने जमानत करा ली थी।

पुलिस ने जनवरी के आदेश का पालन उस वक्त किया जब आरोपित जमानत पर मुक्त हो चुका है। अधिवक्ता ने कहा पुलिस द्वारा किया गया कार्य मानवाधिकार का उल्लंघन है। पूरे मामले में कोर्ट गंभीर है।