कैरी बैग के ग्राहक से लिए पैसे, ठोका 35 हजार रुपए का जुर्माना
मुंबई । लखनऊ में एक निजी रिटेल स्टोर में किए गए कैरी बैग शुल्क के अपराध पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कठोर कार्रवाई की। ग्राहक से 18 रुपए कैरी बैग के नाम पर वसूलते समय रिटेल स्टोर को 35 हजार 18 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता फोरम में यह मामला दर्ज किया गया था जब एक ग्राहक ने शॉपिंग सेंटर में एक कैरी बैग को खरीदने पर 18 रुपए की मांग पर विरोध किया था। ग्राहक के अधिवक्ता ने बताया कि उनके क्लाइंट को वसूला गया धन वापस करने के लिए उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ग्राहक के पक्ष में अदालती फैसले किया और कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, रिटेल स्टोर पर 18 रुपए के वसूले के साथ साथ 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस फैसले से ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

सार्थक करेगा स्टूडेंट्स की उपस्थिति की निगरानी, नई व्यवस्था लागू
चयन समिति की बैठक जारी, आयरलैंड-इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का होगा चयन
मालवीय नगर अग्निकांड: फर्जी दस्तावेज रैकेट से जुड़े होटल मालिक लवकेश बजाज के तार, पुलिस रिकॉर्ड में बड़ा खुलासा
ढाबे में हंगामा और मारपीट, बदमाशों की करतूत CCTV में रिकॉर्ड
अवैध निर्माण पर रेखा गुप्ता सरकार का चाबुक: अब होगी 2 साल की जेल, भ्रष्ट अफसरों पर भी गिरेगी गाज
वाशिंगटन-लंदन में कूटनीतिक तनाव: अमेरिकी उपराष्ट्रपति के 'प्रवासी आक्रमण' वाले बयान पर भड़का ब्रिटेन
जान्हवी कपूर के सीन पर उठे सवाल, ‘पेद्दी’ के निर्देशक ने दी सफाई
ममता बनर्जी के गढ़ में महा-बगावत: कालीघाट की बैठक से सांसदों-विधायकों ने बनाई दूरी, टूट की कगार पर तृणमूल
US में छाया भारतीय आमों का स्वाद, देखते ही देखते खाली हुई दुकानें
पपेट आर्टिस्ट राहुल मिश्रा की भावुक कहानी, चोरी हुए जॉनी-जोजो आखिर कैसे लौटे वापस?